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शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले व्याख्याता एवं प्राचार्य की पदोन्नति करने शिक्षा मंत्री का प्रमुख सचिव को निर्देश

सोलह जून के पहले व्याख्याता एवं प्राचार्य की पदोन्नति करने शिक्षा मंत्री का प्रमुख सचिव को निर्देश

छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में टी संवर्ग में वर्ष 2013 तथा ई संवर्ग में वर्ष 2016 में प्राचार्य पद की पदोन्नति के बाद पदोन्नति नही होने के कारण लगभग बत्तीस सौ प्राचार्य के पद रिक्त हैं इसी प्रकार से व्याख्याता पद की पिछली पदोन्नति वर्ष 2018 में हुई थी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019 में नया भर्ती पदोन्नति नियम बनया गया जिसके तहत पदोन्नति होनी हैं।

भर्ती पदोन्नति नियम के विरुद्ध कई शिक्षको ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर पदोन्नति को बाधित कर दिए थे किंतु उच्चन्यालय ने सभी याचिकाओं को एकजाई कर 9 मार्च को फैसला सुनाते हुए समस्त याचिका को खारिज करते हुए पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि प्राचार्य पदोन्नति देने पर शासन के ऊपर एक रुपए का भी वित्तीय भार इसलिए नही आयेगा चूंकि प्राचार्य पद की पदोन्नति पाने वाले समस्त व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक प्राचार्य पद का वेतनमान बहुत पहले से पा रहे हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम को पदोन्नति हेतु लिखे गए पत्र पर प्रमख सचिव स्कूल विभाग को नया शिक्षण सत्र शुरू होने के पहले व्याख्याता एवं प्राचार्य पद की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है।शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई पहल का छत्तीसगढ़ शिक्षक कॉंग्रेस के प्रांतीय सचिव श्री आलोक शुक्ला एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अध्यक्ष श्री शुरेंद्र सिंह ने स्वागत किया है।