GPM में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत चलानी कार्यवाई शुरू, 15 संस्थानों पर वसूला गया 3620 रुपए जुर्माना..
@सुमित जालान
गौरेला पेंड्रा मरवाही :- जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया द्वारा गठित जिला प्रवर्तन दल के द्वारा चलानी कार्यवाई शुरू कर दी गई है। कारवाई के तहत आज 15 संस्थानों पर 3620 रुपए जुर्माना वसूला गया।
जानकारी अनुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आई. नागेश्वर राव के निर्देशानुसार पेंड्रा एवं गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चलानी कार्यवाही जिले में प्रारंभ की गई|सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, 18 साल से कम उम्र के द्वारा तंबाकू विक्रय या व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना, शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना तंबाकू, उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना व बिना विशिष्ट चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना दंडनीय अपराध है, इन उल्लंघनो की निगरानी व उल्लंघन होने पर कार्यवाही करने हेतु कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रवर्तन दल का गठन किया गया है।
जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग, राजस्व विभाग,श्रम विभाग आदि के अधिकारियों का दल बनाया गया है जिनके द्वारा समय-समय पर चलानी कार्यवाही की जानी है। इसी कड़ी में चलानी की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आज जुर्माना वसूला गया। दल का काम ना केवल चलानी कार्रवाई करना, बल्कि लोगों को इस अधिनियम के प्रति जागरूक करना है जिसके लिए दल के द्वारा संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री एवं आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी भी प्रदाय की जा रही है|
आज की कार्यवाही में जिला कार्यक्रम प्रबंधक विभा टोप्पो के सहयोग से खंड चिकित्सा अधिकारी पेंड्रा डॉक्टर ए.आई. मींज एवं खंड चिकित्सा अधिकारी गौरेला डॉ अभिमन्यु सिंह, नोडल अधिकारी डॉ पारसजैन, औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल, श्रम निरीक्षक नीति, संतोष साहू एवं राजस्व निरीक्षक नगर पालिका पेंड्रा दीप साहू आदि शामिल थे। तकनीकी सहयोग द यूनियन संभागीय समन्वयक द्वारा प्रदान किया गया|